उत्तराखंड HC:सरकार के कान में जूं नही रेंगी तो ग्रामीणों ने गांव को सड़क से जोड़ने की हाईकोर्ट से लगाई गुहार
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जिला अल्मोड़ा के स्याल्दे के दुरस्त गांव तोक गुरानी में निर्माणधीन सड़क को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए रानीखेत डिवीजन सुप्रीटेंडेंट इंजीनियर को निर्देशित किया है कि वह सभी ग्रामीणों की बात सुनकर और तथ्यों पर विचार करते हुए दुबारा सर्वे कर 2 माह मे निर्माणधीन सड़क के लिए अग्रिम आदेश जारी करे।
आपको बता दें कि स्याल्दे निवासी प्रीतम सिंह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि स्याल्दे ब्लॉक के दूरस्थ गांव तोक गुरानी के अलग-अलग तोको में तकरीबन 80 प्रतिशत लोग निवास करते हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा इन तोको छोड़कर जिन तोको में 20 प्रतिशत लोग रहते हैं, उन गाव के लिए कनेक्टिंग सड़क का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिनको लेकर तोक गुरानी के ग्रामीणों ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाई है कि निर्माणाधीन सड़क का दोबारा से सर्वे कराते हुए उनके गांव को भी इससे जोड़ा जाए, ताकि उन्हें सुविधाएं मिल सके। ग्रामीणों यह भी कहना है कि अभी उन्हें ब्लॉक कार्यालय तक जाने के लिए 22 किलोमीटर का लम्बा सफर तय करना पड़ता है।