उत्तराखंड HC:ओवरलोडिंग के चलते एसडीएम ने एक वाहन को किया था सीज!अब हाईकोर्ट ने एसडीएम से 5 लाख रुपए मुआवजा वसूल कर वाहन स्वामी को देने के दिये निर्देश!आखिर क्यों हाईकोर्ट ने दिए ऐसे निर्देश जानिए खबर के लिंक में
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गिर गांव निवासी एक व्यक्ति का वाहन सीज करने के बाद चालान की कॉपी कोर्ट नहीं भेजने में हुई लापरवाही पर तत्कालीन उप जिलाधिकारी से पांच लाख की मुआवजा राशि वसूलने के निर्देश जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को दिए हैं ।
हाईकोर्ट न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने डीएम को आदेश दिए है कि राशि 30 दिन के भीतर वसूल करके वाहन स्वामी को दें।
दरअसल गिर गांव निवासी धर्म सिंह ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि साल 2015 में उनके वाहन नंबर ( यूके टीए -1140 ) को ओवरलोडिंग एस में मुनस्यारी / डीडीहाट के तत्कालीन एसडीएम ने सीज कर दिया था और वाहन को थल थाने में खड़ा करा दिया गया,लेकिन चालान की कॉपी कोर्ट को नहीं भेजी, इसकी वजह से आज तक वाहन थाने में बिना किसी उपयोग के ही पड़ा रहा।
न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा ने सुनवाई के बाद वाहन तुरंत मुक्त करने और जब्त की गई अवधि से अब तक की अवधि के लिए कोई कर याचिकाकर्ता से न वसूलने और मुआवजा राशि 30 दिन के भीतर वाहन स्वामी को देने के निर्देश जारी किए हैं