Oct 12, 2026 Login
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उत्तराखंड HC:हाईकोर्ट ने किया राज्य सरकार के शासनादेश को स्थगित, किस मामले में राज्य सरकार को मिला हाईकोर्ट से झटका जानिए खबर के लिंक में

Uttarakhand HC: High Court postponed the mandate of the state government, in which case the state government got a setback from the High Court, know in the link of the news

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने किच्छा सिरौली के नगर पालिका क्षेत्र को नगर पंचायत क्षेत्र में परिवर्तित करने संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के शासनादेश को स्थगित कर दिया और फिलहाल यथा स्थिति करने के आदेश पारित किए हैं
         आपको बता दें कि किच्छा सिरौली नगर पालिका क्षेत्र के मोहम्मद इमरान ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा की राज्य सरकार द्वारा एक जिओ जारी कर किच्छा के सिरौली क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र से पुणे नगर पंचायत क्षेत्र में शामिल करने के आदेश पारित किए गया है जिसे यह कहते हुए चुनौती दी गई की वर्ष 2018 में इस क्षेत्र को किच्छा नगर पालिका क्षेत्र में शामिल कर दिया गया था जिसे भारतीय संविधान के विरुद्ध पुनः नगर पंचायत क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है चूकि संविधान मैं साफ तौर पर वर्णित है कि किसी नगर पालिका क्षेत्र को अपडेट तो किया जा सकता है किंतु नगर पालिका क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं जो गलत है।