उत्तराखंड HC:हाईकोर्ट ने किया राज्य सरकार के शासनादेश को स्थगित, किस मामले में राज्य सरकार को मिला हाईकोर्ट से झटका जानिए खबर के लिंक में
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने किच्छा सिरौली के नगर पालिका क्षेत्र को नगर पंचायत क्षेत्र में परिवर्तित करने संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के शासनादेश को स्थगित कर दिया और फिलहाल यथा स्थिति करने के आदेश पारित किए हैं
आपको बता दें कि किच्छा सिरौली नगर पालिका क्षेत्र के मोहम्मद इमरान ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा की राज्य सरकार द्वारा एक जिओ जारी कर किच्छा के सिरौली क्षेत्र को नगर पालिका क्षेत्र से पुणे नगर पंचायत क्षेत्र में शामिल करने के आदेश पारित किए गया है जिसे यह कहते हुए चुनौती दी गई की वर्ष 2018 में इस क्षेत्र को किच्छा नगर पालिका क्षेत्र में शामिल कर दिया गया था जिसे भारतीय संविधान के विरुद्ध पुनः नगर पंचायत क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है चूकि संविधान मैं साफ तौर पर वर्णित है कि किसी नगर पालिका क्षेत्र को अपडेट तो किया जा सकता है किंतु नगर पालिका क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं जो गलत है।