उत्तराखंड HC : विधायक महेंद्र भाटी के हत्यारोपी यूपी के पूर्व नेता और सांसद डीपी यादव को हाईकोर्ट से मिली शार्ट टर्म बेल,पहले भी 2 बार शार्ट टर्म बेल पर बाहर आ चुके है डीपी यादव
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने यूपी के बाहुबली नेता पूर्व सांसद डीपी यादव सहित तीन अन्य द्वारा विधायक महेंद्र भाटी की हत्या करने के मामले में आजीवन की सजा काटने के मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट में आज डीपी यादव के अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया की डीपी यादव की तबियत खराब है उन्हें इलाज कराने के लिए 1 माह की शॉर्टरम जमानत दी जाए जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 1 माह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा है कि अंतिम बार डीपी यादव को अंतरिम जमानत दी जा रही इसके पश्चात उन्हें कोई राहत कोर्ट की तरफ से नही दी जाएगी।खण्डपीठ ने डीपी यादव को मेडिकल चैकअप करने के लिए पूर्व में भी 2 बार सॉर्ट टर्म बेल दी जा चुकी है। अब अगले माह कोर्ट मामले में अंतिम सुनवाई करेगी।
आपको बता दे 13 सितम्बर 1992 को गाजियाबाद के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या डीपी यादव, परनीत भाटी, करन यादव व पाल सिंह उर्फ लक्कड़ पाला ने कर दी थी। 15 फरवरी 2015 को देहरादून की सीबीआई कोर्ट ने चारों हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई थी। इस आदेश को चारों अभियुक्तों द्वारा हाई कोर्ट में चुनोती दी गयी है।