उत्तराखंड: खुशखबरी!राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाया महंगाई भत्ता!राज्य कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों को चार फीसदी बढ़ोतरी के साथ डीए जारी,लिंक में पढ़िए शासनादेश

Uttarakhand: Good news! State government increased dearness allowance of government employees! DA issued to state employees and family pensioners with a four percent increase, read the mandate in the

उत्तराखंड सरकार ने राज्यभर के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देते हुए सातवें वेतनमान वाले राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों व यूसीजी वेतनमानों में तैनात पदधारकों का डीए 38 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत प्रतिमाह कर दिया गया है।


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन और राज्यपाल के सहर्ष स्वीकृति के बाद प्रदेश सरकार के तीन लाख राज्य कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों को चार फीसदी बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता (डीए) जारी कर दिया गया है। उन्हें एक जनवरी से महंगाई भत्ता मिलेगा। 30 अप्रैल तक के भत्ता एरियर के साथ नकद मिलेगा और पहली मई से डीए नियमित वेतन के साथ आएगा। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इसका आदेश जारी कर दिया है।


वहीं अंशदायी पेंशन योजना वाले कर्मचारियों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना के खाते में जमा की जाएगी और शेष राशि का नकद भुगतान होगा। महंगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी मिलेगा। लेकिन उच्च न्यायालय के जजों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों व सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों पर यह आदेश स्वतः लागू नहीं होगा। इसके संबंध में विभाग अलग से आदेश जारी होंगे।

 

 

 

 

 

वित्त विभाग के शासनादेश के अनुसार 01 जनवरी , 2023 से बढ़ी हुई दर पर मंहगाई भत्ते का भुगतान वित्त विभाग के शासनादेश संख्या -74730 / XXVII ( 7 ) / E - 22807 / 2022 दिनांक 08 नवम्बर 2022 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों , जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है , को दिनांक 01 जुलाई 2022 से 38 % की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है । 2 . भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग , नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञाप संख्या -1 / 3 / 2023 E - II ( B ) दिनांक 03 अप्रैल , 2023 के कम में राज्य कर्मचारियों सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों , जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है , को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उन्हें दिनांक 01-01-2023 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 38 % को बढ़ाकर 42 % प्रतिमाह किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 3 . यह आदेश मा ० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों , उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष , सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे , उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा । 4 . उक्त कार्मिकों को दिनांक 01 जनवरी 2023 से 30 अप्रैल , 2023 तक के पुनरीक्षित महगाई भत्ते के अवशेष ( एरियर ) का भुगतान नकद किया जायेगा 01 मई 2023 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी तथा शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी । साथ किया जायेगा परन्तु 5 . उक्त वर्णित शर्तों एवं पूर्व में वर्णित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत महगाई भत्ता उत्तराखण्ड राज्य के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा ।