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उत्तराखण्डः धामी कैबिनेट में 8 बिन्दुओं पर लगी मुहर! यूसीसी को लेकर लिया गया बड़ा फैसला, लिंक में देखें प्रमुख फैसले

 Uttarakhand: Dhami's cabinet approved eight key points! A major decision was taken regarding the UCC. See the key decisions in the link.

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 8 बिंदुओं पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तिकरण, आवास, चिकित्सा शिक्षा सहित कई मदों में निर्णय लिए गए। समान नागरिक संहिता में नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल की शादियों में आधार की वजह से आ रही दिक्कतों को दूर करते हुए संशोधन किए गए हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कुल शुद्ध लाभांश में से 15 प्रतिशत लाभांश सरकार को देना होगा और स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के 5 साल की सेवा पूर्ण होने पर वन टाइम ट्रांसफर के लिए मानक बनाए जाने पर भी सहमति बनी है। इसके साथ ही कई अन्य फैसले भी लिए गए। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। 

कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले
1- उत्तराखंड महिला और बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 में किया गया संशोधन। भारत सरकार के निर्देश पर प्रदेश में संचालित सभी मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र में उच्चीकरण किया जाना है।
2- रायपुर और उसके समीप क्षेत्रों में लगाए गए फ्रिज जोन के तहत छोटे मकान और दुकान बनाने में दी गई छूट।
3- स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य परिवेक्षक कर्मचारियों की पांच साल की सेवा पूरी होने के बाद उन्हें पूरे सेवा काल में एक बार ट्रांसफर का लाभ मिलेगा।
4- यूसीसी में किया गया संशोधन, आधार के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिक प्रमाणपत्र को भी वैध माना जायेगा। तिब्बती नागरिक के लिए विदेशी पंजीकरण को भी वैध माना जायेगा। 
5- कार्मिक विभाग के तहत जो कर्मचारी अपने 50 फ़ीसदी सेवा किसी पद में पूरी कर चुके हैं, उनको अपने सेवा काल में एक बार शिथिलीकरण दिए जाने की व्यवस्था की गई है। लेकिन कुछ विभागों में एक विभाग से दूसरे विभागों में उच्च पदों में जाने के लिए कुछ अलग-अलग प्रावधान थे। जिसके चलते निर्णय लिया गया है कि एक सेवा से दूसरे सेवा में जाने के लिए शिथिलीकरण का लाभ मिल पाएगा। 
6- संस्कृति और विधाई विभाग के तहत सत्रावसान को विचलन में जरिए सीएम ने मंजूरी दी थी जिसे मंत्रिमंडल के संज्ञान में रखा गया। 
7- राज्य स्थापना के 25वें यानी रजत जयंती वर्ष के अवसर पर विशेष सत्र आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है। जिसकी तिथियां का निर्धारण करने के लिए कम सीएम धामी को अधिकृत किया गया। 
8- उत्तराखंड राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के लिए लाभांश वितरण नीति के तहत यह व्यवस्था की गई थी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग निगम है, इनको जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हैं उसका 15 फीसदी प्रॉफिट राज्य सरकार को देना होगा। जिस पर मंत्रिमंडल ने मोहर लगा दी है।