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उत्तराखण्डः चाइल्ड केयर संस्थानों और बाल निकेतन केंद्रों में बच्चों, दिव्यांगजनों के उत्पीड़न का मामला! हाईकोर्ट ने कहा- चाइल्ड केयर सेंटरों का दौरा कर पेश करें रिपोर्ट

Uttarakhand: Childcare institutions and Bal Niketan centers are facing harassment of children and individuals with disabilities. The High Court has ordered a visit to the childcare centers and a repo

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में संचालित सरकारी व गैर सरकारी चाइल्ड केयर संस्थानों, बाल निकेतन केंद्रों में बच्चों, दिव्यांगजनों का उत्पीड़न होने के खिलाफ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिकायत का स्वतः संज्ञान लेकर दायर याचिका की सुनवाई की। याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के पैरा लीगल कार्यकर्ताओं से चाइल्ड केयर सेंटरों का दौरा कर रिपोर्ट देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। पूर्व में गौलापार स्थित नैब केंद्र में दिव्यांग बच्ची के साथ हुए यौन उत्पीड़न व अन्य शिकायतों के आधार पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मामले की शिकायत हाईकोर्ट में की थी। जिसकी जांच में बाल निकेतनों, चाइल्ड केटर सेंटरों, दिव्यांग केंद्रों का संचालन तय मानकों के अनुसार न होने की पुष्टि हुई थी। याचिका में दिव्यांग जनों की जरूरत के मुताबिक काउंसलर नियुक्त करने सहित केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने की मांग की गई है। याचिका की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत पैरा लीगल कार्यकर्ताओं से चाइल्ड केयर सेंटरों का दौरा कराएं और इन केंद्रों की रिपोर्ट तैयार कर हाईकोर्ट में पेश करें।