उत्तराखण्डः प्राईवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने का मामला! जनहित याचिका पर हुई सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में कुछ निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढ़ंग से फ़ीस लिए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने उत्तराखंड के सभी स्कूल एसोसिएशन को पार्टी बनाने के साथ ही राज्य सरकार से 22 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 सितंबर की तिथि नियत की है। बता दें कि देहरादून के अधिवक्ता जसविंदर सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून के कुछ निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन एडमिशन, यूनीफार्म, रजिस्ट्रेशन फीस सहित कई तरह के चार्ज वसूले जा रहे हैं। जबकि उत्तराखंड सरकार द्वारा 2017 में स्कूल फीस के लिए जो मानक तय किए हैं, उसके अनुसार स्कूलों द्वारा एक बार एडमिशन के बाद दोबारा प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। कॉशन मनी के रूप में भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। स्कूल को केवल तीन साल में एक बार, वो भी अधिक से अधिक दस प्रतिशत तक ही फीस वृद्धि का अधिकार होगा। कोई समिति, न्यास, कंपनी, स्कूल छात्रों के एडमिशन के लिए प्रतिव्यक्ति शुल्क वसूल नहीं करेगा या चंदा नहीं लेगा।