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उत्तराखण्ड: ब्लॉक प्रमुख को निलंबित करने का मामला! हाईकोर्ट ने स्थगित किया निलंबन का आदेश

Uttarakhand: Block chief suspended! High Court stays suspension order

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में करुणा देवी के ब्लॉक प्रमुख को निदेशक पंचायती राज द्वारा 3 अक्टूबर 2025 के निलंबित करने के आदेश को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा ब्लॉक प्रमुख करुणा देवी के ब्लॉक प्रमुख के पद से निलंबन के आदेश को स्थगित कर दिया गया, तथा राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर 2025 को नियत की गई है। बता दें कि करुणा देवी द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि वह 22 अक्टूबर 2022 को ब्लॉक भगवानपुर के अंतर्गत ब्लॉक प्रमुख चुनी गई थीं, उसके उपरांत 21 अप्रैल 2023 को क्षेत्र पंचायत सदस्यों की एक मीटिंग रखी गई थी इसके संदर्भ में संबंधित वीडियो द्वारा एमपी राज्यसभा के प्रतिनिधि जसराज कार्निवल को भी आमंत्रित किया था। मीटिंग में एमपी राज्यसभा के प्रतिनिधि जसराज कार्निवल तथा लोकल एमएलए ममता राकेश के मध्य ब्लॉक के अंतर्गत होने वाले कार्यों को लेकर विवाद हुआ, जिस संबंध में ब्लॉक प्रमुख के विरुद्ध आरोप लगाए गए कि उन्होंने इस विवाद को रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि एमपी राज्यसभा के प्रतिनिधि जसराज कार्निवल ब्लॉक प्रमुख करुणा देवी के सगे रिश्तेदार हैं। इसके बाद इस संबंध में उनके विरुद्ध प्राथमिक जांच पूर्व में 7 दिसंबर 2024 को की गई। तदोपरांत पुनः जांच 17 दिसंबर 2024 को की गई तथा 17 दिसंबर 2024 की प्राथमिक जांच के आधार पर ब्लॉक प्रमुख करुणा देवी को उनके पद से निलंबित करने के आदेश 1 फरवरी 2025 निर्देशक पंचायती राज द्वारा जारी किए गए। इसलिए निलंबन आदेश के विरुद्ध ब्लॉक प्रमुख करुणा देवी द्वारा हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा 3 मार्च 2025 को निलंबन आदेश को स्थगित कर दिया गया था। हाईकोर्ट द्वारा 3 मार्च 2025 को ब्लॉक प्रमुख करुणा देवी के निलंबन आदेश को स्थगित करने के बाद 5 मार्च 2025 को पुनः  ADM राजस्व द्वारा अपनी प्राथमिक जांच आख्या 2 मई 2025 प्रेषित करते हुए ब्लॉक प्रमुख करुणा देवी को निर्दोष साबित किया गया। परंतु इस 2 मई 2025 की जांच आख्या को किनारे करते हुए पुनः ADM प्रशासन द्वारा प्राथमिक जांच आख्या 6 अगस्त 2025 ब्लॉक प्रमुख करुणा देवी के विरुद्ध प्रेषित की गई, तथा उक्त रिपोर्ट के आधार पर ब्लॉक प्रमुख करुणा देवी को निदेशक पंचायती राज द्वारा 3 अक्टूबर 2025 के आदेश से पुनः ब्लॉक प्रमुख के पद से निलंबित कर दिया गया।