उत्तराखण्ड: निर्धारित से अधिक धरोहर राशि लिए जाने का मामला! मान्यता प्राप्त 31 से अधिक कॉलेजों की दायर याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार, कुमाऊं विवि और यूजीसी से मांगा जवाब
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त 31 से अधिक कॉलेजों से प्रत्येक प्रोफेशनल कोर्स कराने के लिए उनसे 35 लाख और बीए, एमए कराने के लिए 15 लाख की धरोहर राशि लिए जाने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार, कुमाऊं विश्वविद्यालय और यूजीसी से तीन सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार पूर्णा गिरी ला कालेज सहित करीब 30 से अधिक कुमाऊं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कॉलेजों ने उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर कर कहा है कि वे कुमाऊं विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं। उनके कालेजों में व्यवसायिक कोर्स के अलावा डिग्री दिए जाने संबंधित अन्य कोर्स कराए जा रहे हैं। पूर्व में विश्विद्यालय ने हर कोर्स को एक निर्धारित राशि नियत की थी। अब विश्विद्यालय ने प्रत्येक व्यवसायिक कोर्स की 35 लाख और अन्य सामान्य कोर्स की 15 लाख कर दी है। जो कि नियमों के विरुद्ध है, इसपर रोक लगाई जाए।