Awaaz24x7-government

उत्तराखण्डः उपनल कर्मचारियों से जुड़ा मामला! अवमानना याचिका पर सुनवाई, हाईकोर्ट ने 20 नवंबर तक मांगी प्रगति रिपोर्ट

Uttarakhand: A case involving UPNL employees! The High Court has requested a progress report by November 20th in a contempt petition.

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा उपनल कर्मचारी संघ के हित में दिए गए पूर्व के आदेश का अनुपालन नही करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। जिसमें 20 नवंबर तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही पूछा है कि अब तक रेगुलर क्यों नहीं किया गया, इस पर स्पष्टीकरण में दें, नहीं तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 20 नवंबर की तिथि नियत की है। बता दें कि उपनल कर्मचारी संघ धर्मेश शर्मा द्वारा अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश देकर कहा था कि उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाएं। उनके वेतन से जीएसटी टैक्स न वसूलें और उन्हें न्यूनतम वेतन दें। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय गयी। परन्तु सर्वोच्च न्यायलय ने उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी।