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उत्तराखण्ड: हत्या के जुर्म में निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा पाए 4 आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Uttarakhand: 4 accused sentenced to life imprisonment by lower court for murder got bail from High Court

नैनीताल। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने हत्या के जुर्म में निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा पाए 4 आरोपियों की जमानत मंजूर की है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक वर्मा व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ में हुई। याचिकाकर्ता आशीष, आनंद, अखिलेश और गोपाल को हत्या के जुर्म में सत्र न्यायाधीश, रुद्रप्रयाग द्वारा 09 सितम्बर 2024 को आजीवन कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
अपीलकर्ताओं की ओर से दलील दी गई कि पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत लास्ट सीन थ्योरी मात्र से दोषसिद्धि उचित नहीं है। अभियुक्तों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही कोई स्पष्ट उद्देश्य साबित हुआ है। राज्य की ओर से भी यह स्वीकार किया कि अभियुक्तों का अपराध करने हेतु कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं था। दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद उच्च न्यायालय ने माना कि अपील लंबित रहने के दौरान अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ा जा सकता है।