न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार ने बच्चों को स्कूल भेजने की सही उम्र 6 साल की निर्धारित

न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सरकार ने बच्चों को स्कूल भेजने की सही उम्र 6 साल निर्धारित की है। इससे पहले 3 साल की उन्हें प्रारंभिक शिक्षा प्री स्कूल में दी जाएगी। इस नए नियम को चुनौती देने वाली एक याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए इससे सहमति जाहिर की है। इसके अलावा पेरेंट्स पर सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि 3 साल से कम उम्र में बच्चों को प्री स्कूल भेजना माता-पिता का एक गैर कानूनी कृत्य माना जाएगा।
दरअसल, यह याचिका उन पैरंट्स ने दाखिल की थी जिनके बच्चे 1 जून 2023 तक 6 साल पूरे नहीं कर रहे, लेकिन इन सभी बच्चों ने अपना किंडर गार्डन और नर्सरी का 3 साल पूरा कर लिया है। बच्चों के माता-पिता के एक समूह ने राज्य सरकार की 31 जनवरी 2020 की अधिसूचना को चुनौती देने की मांग की थी जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2023 -24 में कक्षा एक में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है।