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किच्छा के सिरोलीकलां में पालिका के चुनाव न कराने का मामला! हाईकोर्ट ने सरकार से पूछी वजह, मांगा शपथ पत्र

The High Court has asked the government for an affidavit regarding the non-holding of municipal elections in Sirolikalan, Kichha.

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में ऊधम सिंह नगर के किच्छा सिरोली कला में नगर पालिका चुनाव कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकलपीठ ने राज्य सरकार से 3 नवंबर तक शपथ पत्र पेश कर यह बताने को कहा है कि किच्छा नगर पालिका में किन कारणों से अभी तक चुनाव नही कराए गए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 नवंबर की तिथि नियत की है। बता दें कि किच्छा के सिरोलीकलां ग्राम निवासी मोहम्मद याशीन सहित अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि किच्छा नगर पालिका का विस्तारीकरण वर्ष 2018 में  हुआ था। जिसमें सिरौली कला, बंडिया, देवरिया व आजादनगर को बाद में शामिल किया गया था। वर्ष 2018 में ही नगर पालिका के चुनाव हुए, जिसमें सिरौलीकलां क्षेत्र में तीन वार्ड 18, 19 व 20 व कुछ क्षेत्र वार्ड नं. 17 को भी शामिल किया गया, फिर हटा दिया गया। बाद में कोर्ट के आदेश पर फिर शामिल कर दिया गया। जबकि सिरौलीकलां नगर पालिका किच्छा में विगत 6 वर्षों से शामिल है तथा नगर पालिका द्वारा इस क्षेत्र में अभी तक लगभग 5 करोड़ के विकास कार्य किये जा चुके हैं। अब वर्तमान में सिरौलीकलां को किच्छा नगर पालिका से पृथक किया जा रहा है, जिसका सिरौलीकलां क्षेत्रवासी विरोध करते हैं। वह चाहते हैं कि सिरौलीकला को नगर पालिका में ही रखा जाये और उनके यहां भी अन्य नगर पालिकाओं का कार्यकाल समाप्त होने के बाद तुरंत चुनाव कराए जाए। जबकि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रशासक कार्यभार सभालें हुए हैं। जिसकी वजह से उनके कई  जरूरी कार्य नही हो पा रहे हैं।