अनुच्छेद 370 पर SC के फैसले का प्रधानमंत्री ने किया स्वागत, PM मोदी दिया ये नया स्लोगन

Prime Minister welcomed SC's decision on Article 370, PM Modi gave this new slogan

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज मोदी सरकार के अनुच्छेद 370 हटाने जाने के फैसले पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केंद्र का अनुच्छेद 370 हटाने का निर्णय सही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना संवैधानिक तौर पर वैध है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार के पास अनुच्छेद 370 हटाने का अधिकार है। कोर्ट ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने को भी वैध ठहराया है। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने कहा कि केंद्र ने जो वादा किया था उसे पूरा करते हुए जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा वापस ले। साथ ही 30 सितंबर 2024 तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराया जाए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रधानमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे   ऐतिहासिक बताया है। इसके साथ ही उन्होंने #NayaJammuKashmir का भी स्लोगन दिया है।


दरअसल, 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थीं, सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 370 हटने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया।

इस पर सोमवार को पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। पीएम मोदी ने आगे लिखा कि यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने, अपने गहन ज्ञान से, एकता के मूल सार को मजबूत किया है जिसे हम, भारतीय होने के नाते, बाकी सब से ऊपर प्रिय मानते हैं और संजोते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये बड़ी बातें सामने आई

- राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 हटाने का हक। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला संवैधानिक तौर पर सही था।
- संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते हैं। ये फैसला जम्मू कश्मीर के एकीकरण के लिए था।
- अनुच्छेद 370 हटाने में कोई दुर्भावना नहीं थी। 
- जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव के लिए कदम उठाए जाएं। 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हों।
- जम्मू कश्मीर में जल्द राज्य का दर्जा बहाल हो।
- आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लद्दाख को अलग करने का फैसला वैध था।