नैनीताल: अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के मामले में आरोपी महिला को हाईकोर्ट से मिली जमानत!
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 और आईपीसी धारा 370 के मामले में गिरफ्तार एक महिला को जमानत प्रदान कर दी। सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई।
मामले के अनुसार, 20 फरवरी 2024 को हल्द्वानी कोतवाली में आरोपी महिला एस. बेगम सहित दो पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी महिला फरवरी 2024 से जेल में है।
अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मामले का ट्रायल शुरू हो चुका है और एफआईआर में नामित दो अन्य आरोपी—फैजल खान व सकलैन शेख—पहले ही जमानत पर रिहा हो चुके हैं। कुल 11 गवाहों में से केवल 2 की ही गवाही रिकॉर्ड की गई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने महिला की जमानत याचिका स्वीकार कर ली।