नैनीतालः मॉल रोड पर अब नहीं सुनाई देगा गाड़ियों के हॉर्न का शोर! ‘नो हॉर्न जोन’ लागू होते ही शांत नजर आई सड़क, नियम तोड़ने वालों पर होगा एक्शन
नैनीताल। विश्व प्रसिद्ध सरोवर नगरी नैनीताल की मॉल रोड पर अब गाड़ियों के हॉर्न का शोर नहीं सुनाई देगा। मॉल रॉड को अब नो हॉर्न जोन घोषित कर दिया गया है। जहां पर किसी भी प्रकार की गाड़ियों के हॉर्न बजने पर रोक लगा दी गई है। मॉल रोड को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। बता दें कि हाईकोर्ट के निर्देशों और जिला प्रशासन के आदेश के बाद माल रोड को ‘नो हॉर्न ज़ोन’ घोषित किया गया है। इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने माल रोड पर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान वाहन चालकों को हॉर्न न बजाने के लिए जागरूक किया गया और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि शहर को ध्वनि प्रदूषण से मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। अभियान के दौरान वाहन चालकों को समझाया गया कि माल रोड पर अनावश्यक हॉर्न बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है की यह पहल स्वागतयोग्य है, लेकिन इसके साथ ही स्पीड पर भी नियंत्रण किया जाना चाहिए और माल रोड में ओवरटेक पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। क्योंकि माल रोड नगर की एक प्रमुख सड़क है जहां पर स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों की खासी भीड़ देखने को मिलती है। एसडीएम नवाजिश खालिक ने कहा कि नैनीताल एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां देश-विदेश से पर्यटक शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। पिछले कुछ समय से वाहनों के अनावश्यक हॉर्न के कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानी हो रही थी। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है ताकि शहर की शांती और पहचान बरकरार रखी जा सके। ट्रैफिक कम होने और नए नियम का मीडिया, सोशल मीडिया, पोस्टर और माइक रिकॉर्डिंग के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार होने से मॉलरोड में चौपहिया और दोपहिया शांति पूर्वक गुजरे।