नैनीतालः सस्ता गल्ला राशन में हुई गड़बड़ी का मामला! हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, राज्य सरकार से मांगा जवाब

Nainital: The High Court heard the case of irregularities in the ration shop, and demanded a response from the state government.

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में वर्ष 2021 में हुए 99 कुंतल से अधिक का अनाज बिना वितरण व रख रखाव के चलते सड़ने पर डीएम के आदेश पर दोषियों से रिकवरी के आदेश को जिलापूर्ति कमिश्नर द्वारा माफ किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने रिकवरी के फाइल संरक्षित करने के साथ राज्य सरकार से पूछा है कि खाद्य आपूर्ति कमिश्नर के पास ये अधिकार है कि वह इसे माफ कर सकता है। बता दें कि हरिद्वार निवासी अभिजीत ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि वर्ष 2021 में सस्ता गल्ला के तहत बांटा जाने वाला 99 कुंतल से अधिक का अनाज रख रखाव के अभाव में सड़ गलकर खराब हो गया। जिसकी जांच के बाद जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने दोषियों को रिकवरी के आदेश दिए थे। जिसे खाद्य आपूर्ति कमिश्नर द्वारा माफ कर दिया गया। याचिका में कोर्ट से सस्ता गल्ला राशन में हुए घोटाले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है।