नैनीतालः जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान हुए बवाल का मामला! हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी जांच रिपोर्ट
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को नैनीताल जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान हुए बवाल और 5 सदस्यों के अपहरण तथा चुनाव में डाले गए एक मतपत्र पर ओवरराइटिंग की शिकायत व जिला पंचायत का चुनाव रिपोलिंग कराने को लेकर दायर स्वतः संज्ञान व पीड़ित पक्षकार की याचिका पर एक साथ सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेन्द्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्य सरकार से अब तक की गई जांच रिपोर्ट को कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तिथि नियत की है। आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि घटना के दिन सदस्यों के अपहरण करने के मामले की जांच राज्य सरकार ने सीआईडी को दे दी है। जिसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। जिसका विरोध करते हुए पीड़ितों की तरफ से कहा गया कि सीआईडी पहले से वहीं मौजूद थी। उनको तब पता नही चला अब क्या रिपोर्ट देंगे। मामले की जांच करानी है तो उच्च स्तर की जांच एजेंसी से कराई जाए। जिसपर कोर्ट ने सरकार से अब तक हुई कार्यवाही पर प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई आने वाले बुधवार को होगी। बता दें कि बीते 14 अगस्त को कोर्ट ने नैनीताल के जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान उनके सदस्यों का अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिए जाने पर सुनवाई की थी। साथ में कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि मामले की स्वतंत्र जांच कर रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें। जो अभी तक पेश नही की गई। जबकि चुनाव हुए दो माह का समय बीत चुका है। आज हुई सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि मामले की जांच सीआईडी को दे दी गई है। जिसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए समय दिया जाय। जिसपर कोर्ट ने समय देते हुए अगली सुनवाई हेतु 15 अक्टूबर की तिथि नियत की है।