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नैनीतालः हल्द्वानी में सड़क सौंदर्यीकरण का मामला! हाईकोर्ट ने पूछे मानक, अब 2 दिसम्बर को होगी सुनवाई

Nainital: Road beautification issue in Haldwani! High Court asked about standards, now hearing will be held on December 2

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोड़वेज बस स्टेशन तक रोड का सौंदर्यीकरण करने के साथ सड़क के चौड़ीकरण की जद में आ रहे कई व्यपारियों की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए  2 दिसम्बर की तिथि नियत की है। खण्डपीठ ने पूर्व में अतिक्रमण हटाने के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने सरकार व नगर निगम से यह बताने को कहा है कि रोड चौड़ीकरण के क्या मानक थे, उसका पालन हुआ या नही? बता दे कि हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 17 भवन स्वामियों व व्यवसायियों द्वारा उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिका दायर कर कहा है कि नगर निगम व लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर 4 अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा था। प्रार्थनापत्र में आगे कहा है कि 20 अगस्त को माननीय उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है तो वे उचित फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करें। लेकिन शिकायत करने पर उनका पक्ष सही तरीके से सुना नही गया। जबकि वे नगर निगम को चालीस-पचास साल से किराया देते आये हैं। ये दुकानें नगर निगम ने स्वयं व्यवसाय करने के लिए उन्हें आवंटित की थी। पूर्व में हल्द्वानी की नया सवेरा सोसायटी ने इस मामले में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रोड के चौड़ीकरण की जद में आ रहे सभी अतिक्रमणकारियों को हटाया जाय। आये दिन यहां पर जाम लगा रहता है।