नैनीताल:अब मॉल रोड पर नहीं बजेगा हॉर्न!1 अगस्त से लागू होगा 'नो हॉर्निंग ज़ोन',सीसीटीवी निगरानी के बीच नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई

Nainital: No more honking on Mall Road! A 'no honking zone' will be implemented from August 1st, with CCTV surveillance and action taken against those who break the rules.

नैनीताल, 28 जुलाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में नैनीताल की ऐतिहासिक मॉल रोड को आगामी 1 अगस्त 2026 से पूरी तरह "नो हॉर्निंग ज़ोन" घोषित कर दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों को जिम्मेदारियां सौंप दी हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान के साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप मॉल रोड पर अनावश्यक हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने व्यापक कार्ययोजना तैयार की है।

उपजिलाधिकारी नवाजिश खलीक ने बताया कि लोगों को नई व्यवस्था की जानकारी देने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत फ्लेक्स, साइन बोर्ड, होर्डिंग और अन्य प्रचार सामग्री प्रमुख स्थानों पर लगाई जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया, स्थानीय टीवी चैनलों, केबल नेटवर्क, एलईडी स्क्रीन और अन्य माध्यमों से भी लगातार प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ पर्यटकों को भी नियमों की पूरी जानकारी मिल सके।

लोक निर्माण विभाग (PWD) को मॉल रोड के दोनों ओर निर्धारित मानकों के अनुरूप 'नो हॉर्निंग ज़ोन' के संकेतक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं नगर पालिका परिषद को शहर के प्रवेश द्वारों, सूचना पट्टों, टोल टैक्स रसीदों तथा अन्य उपयुक्त स्थानों पर इस संबंध में सूचना प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन के अनुसार पुलिस और परिवहन विभाग संयुक्त रूप से इस व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार चालान और अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता के अनुसार सीसीटीवी कैमरे, एलईडी डिस्प्ले तथा अन्य निगरानी व्यवस्थाएं भी स्थापित की जाएंगी, जिससे पूरे क्षेत्र की प्रभावी मॉनिटरिंग हो सके।

जिला प्रशासन होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन, नाविक संघ और अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से भी जनजागरूकता अभियान चलाएगा, ताकि नई व्यवस्था का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके।

प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों से अपील की है कि नैनीताल की शांत और स्वच्छ पहचान को बनाए रखने के लिए 'नो हॉर्निंग ज़ोन' के नियमों का पालन करें और अनावश्यक हॉर्न बजाने से बचें।