नैनीताल नाबालिग शोषण मामला: आरोपी ठेकेदार उस्मान खान को हाईकोर्ट ने फिलहाल नहीं दी राहत,अगली तारीख 16 फरवरी
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल में नाबालिग के साथ कथित यौन शोषण के चर्चित मामले में आरोपी ठेकेदार उस्मान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने फिलहाल आरोपी को कोई राहत नहीं दी है और मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 फरवरी की तिथि निर्धारित की है।
बुधवार को न्यायमूर्ति आलोक कुमार मेहरा की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि मामला सोशल मीडिया और मीडिया में व्यापक रूप से चर्चा में आने के कारण अधिक प्रचारित हुआ है। साथ ही, बचाव पक्ष ने अदालत से अनुरोध किया कि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए,जिस पर आज सुनवाई के दौरान आरोपी को कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी।
मामले के अनुसार, नैनीताल के रुकुट कंपाउंड निवासी उस्मान खान के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने पिछले वर्ष अप्रैल माह में 12 वर्षीय नाबालिग के साथ कथित दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद स्थानीय संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था और बाजार क्षेत्र में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई थीं। इस घटना को लेकर नैनीताल शहर में कई दिनों तक आंदोलन चला था।