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नैनीताल: उपनल कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन लागू करने में टालमटोल पर हाईकोर्ट की नाराज़गी! विस्तृत समाचार लिंक में पढ़ें

Nainital: High Court expresses displeasure over delays in implementing minimum wages for UPNL employees! Read the full news link.

उत्तराखंड हाईकोर्ट में उपनल संविदा कर्मचारी संघ की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जानकारी दी कि समान कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधी कोर्ट के आदेश का अनुपालन जल्द किया जाएगा। साथ ही यह भी आश्वस्त किया गया कि दिसंबर माह से कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन लागू करने की प्रक्रिया बिना किसी देरी के पूरी की जाएगी।

कोर्ट ने इस आश्वासन पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि उसके आदेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार का विलंब या टालमटोल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस अवमानना याचिका में मुख्य सचिव आनंद वर्धन को प्रतिवादी बनाया गया है।

सुनवाई के दौरान मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि एक ओर मामला कोर्ट में लंबित है, वहीं दूसरी ओर कुछ कर्मचारी संगठन सड़क पर अराजक गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इस पर अदालत ने तीखी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियाँ कानून की दृष्टि से अनुचित हैं और राज्य सरकार को इन पर कड़ाई से नियंत्रण रखना चाहिए।

राज्य सरकार द्वारा उपनल संविदा कर्मियों को न्यूनतम वेतन देने के लिए कमेटी गठन की जानकारी देने पर न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने निर्देश दिया कि आदेश का प्रत्यक्ष, प्रभावी और समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अगली तिथि 12 फरवरी निर्धारित की है।