नैनीताल:नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी उस्मान की पत्नी की याचिका पर हाइकोर्ट में हुई सुनवाई!कोर्ट ने क्या कहा?शासन ने क्या कहा जानिए खबर के लिंक में

Nainital: Hearing on the petition of Usman's wife, accused of raping a minor, took place in the High Court! What did the court say? Know what the government said in the link of the news

सरोवर नगरी नैनीताल में नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी मो. उस्मान की पत्नी हुसन बेगम द्वारा जिला विकास प्राधिकरण के नोटिस पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र पर हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए हाइकोर्ट ने उनसे प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा है।

हुसन बेगम की ओर से उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में सोमवार को कहा कि जिला विकास प्राधिकरण ने उनके पति के रुकुट कम्पाउंड स्थित आवास को अवैध बताते हुए नोटिस जारी किया है उसका पति जेल में है इस कारण 22 मई को जिला विकास प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखना संभव नहीं है,इसीलिए प्राधिकरण के इस नोटिस पर रोक लगाई जाए।
वही इस मामले में शासन की ओर से बताया गया कि हुसन बेगम की पूर्व में दायर याचिका आपराधिक प्रकृति की है। जबकि वर्तमान मामला सिविल वाद से जुड़ा है। इसलिये पूर्व से विचाराधीन आपराधिक याचिका में सिविल वाद से जुड़े मामले की सुनवाई नहीं हो सकती।

सभी पक्षों की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले में याची से प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष रखने को कहा है।