नैनीतालः जिला पंचायत चुनाव! फिर हाईकोर्ट पहुंचा मामला, राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णय को दी गई चुनौती
नैनीताल। जिला पंचायत चुनाव नैनीताल के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णय को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा नेगी द्वारा पुनः मतदान करने को लेकर दायर याचिका को निरस्त करते हुए अपने फैसले में कहा है कि जिला पंचायत नियमावली के अनुसार परिणाम के 30 दिन के भीतर चुनाव याचिका दाखिल की जानी चाहिए। साथ ही पांच सदस्यों के अपहरण पर आयोग द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसके बाद अब इस फैसले को कांग्रेस जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी पुष्पा नेगी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आज प्रार्थना पत्र दायर कर रिट याचिका पर संशोधन चाहा है, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र पर आपत्ति का समय मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई के लिए दीपावली के अवकाश के बाद की तिथि नियत की गई है। बता दें कि 14 अगस्त को जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुई अनियमिताओं में कोर्ट द्वारा स्वत संज्ञान लिया गया था जिसमें एसपी, डीएम नैनीताल को मामले में तलब किया गया था। हालांकि बाद में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कोर्ट को बताया गया था कि इस मामले पर उनके द्वारा सुनवाई की जा रही है। आयोग द्वारा की गई सुनवाई के निर्णय के बाद मामला दोबारा हाईकोर्ट पहुंच गया है और राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले को जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी पुष्पा नेगी द्वारा चुनौती दी गई है।