नैनीताल जिला पंचायत चुनाव मामला: निर्वाचन आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती, कल होगी सुनवाई
नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल जिला पंचायत चुनाव से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस की जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी पुष्पा नेगी ने राज्य निर्वाचन आयोग के हालिया फैसले को नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई अब 7 अक्टूबर 2025 को हाई कोर्ट में होगी।
14 अगस्त 2025 को हुए नैनीताल जिला पंचायत चुनाव के दौरान कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इस मामले में हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नैनीताल के जिला अधिकारी (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) को तलब किया था। कोर्ट को बाद में राज्य निर्वाचन आयोग ने सूचित किया कि वह इस मामले की सुनवाई कर रहा है।
हालांकि, राज्य निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस प्रत्याशी पुष्पा नेगी की पुनर्मतदान की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। आयोग ने अपने फैसले में कहा कि जिला पंचायत नियमावली के अनुसार, चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर ही चुनाव याचिका दाखिल की जानी चाहिए। इसके अलावा, पांच सदस्यों के कथित अपहरण के आरोप पर भी आयोग ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया।
आयोग के इस फैसले से असंतुष्ट पुष्पा नेगी ने इसे नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि आयोग का फैसला उनके अनुमान के अनुरूप ही था, और अब वह हाई कोर्ट से इस मामले में न्याय की उम्मीद कर रही हैं। पुष्पा नेगी का आरोप है कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुईं, जिनमें पांच सदस्यों का अपहरण भी शामिल है, और इन मुद्दों पर आयोग ने उचित कार्रवाई नहीं की।
यह पहली बार नहीं है जब यह मामला हाई कोर्ट के सामने आया है। 14 अगस्त को हुए जिला पंचायत चुनाव में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने इस मामले में डीएम और एसपी को तलब कर जवाब मांगा था। उस समय राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह इस मामले की जांच और सुनवाई करेगा। लेकिन आयोग के हालिया फैसले ने एक बार फिर इस मामले को हाई कोर्ट की दहलीज पर ला खड़ा किया है।

फिलहाल, सभी की निगाहें हाई कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं, जो इस विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।