नैनीतालः एंगलिंग के नाम पर मछलियों के साथ क्रूरता का मामला! हाईकोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकार को जारी किया नोटिस
नैनीताल। हाईकोर्ट ने एंगलिंग के नाम पर मछलियों के साथ क्रूरता के मामले में शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले में उच्च न्यायालय आगामी 11 दिसंबर को सुनवाई करेगा। बता दें कि पूर्व प्रमुख मुख्य वन संरक्षक जयराम की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंदर और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उत्तराखंड में एंगलिंग के नाम पर मछलियों के साथ क्रूरता की जा रही है। उन्होंने पद पर रहते हुए उत्तराखण्ड में एंगलिंग पर रोक लगा दी थी, लेकिन वर्ष 2020 में राज्य सरकार ने इसे हटा दिया, जो कि गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार अपने कानून का उल्लंघन कर रही है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत से एंगलिंग पर रोक लगाने की मांग की गयी है। उन्होंने कहा कि देश भर में इस पर रोक लगनी चाहिए। अदालत ने फिलहाल केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई होगी।