नैनीतालः हाईवे पर बेतरतीब बने कटों से हो रहे हादसों का मामला! हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, 15 सितंबर तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल जिले में काठगोदाम से लालकुआं तक नेशनल हाइवे के चौड़ीकरण के बाद काठगोदाम, लालकुआं, गौरापडाव, तीनपानी में बनाए गए हाईवे के बेतरीब कट के चलते हुए दुर्घटनाओं का स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई में जिलाधिकारी नैनीताल व एनएच के डायरेक्टर पेश हुए। इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि दुर्घटनाए क्यों हो रही है? इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या एनएच द्वारा कोई प्लान बनाया गया है। कोर्ट ने 15 सितंबर तक इसकी एक्पेलशन रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 15 सितंबर की तिथि नियत की है। बता दें कि चोरगलिया निवासी सामाजिक कार्यकर्ता भुवन चंद्र पोखरिया व लालकुआं के ग्रामीणों ने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि नैनीताल जिले के काठगोदाम से लालकुआं तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान काठगोदाम, लालकुआं, गौरापडाव, तीनपानी में बनाए गए बेतरीब कट के कारण पिछले 8 माह में 14 लोगों को अपनी जान गवानी पड़ी, जबकि इन बेतरीब बने कटों के चलते दर्जनों लोग गम्भीर घायल हो चुके हैं। जिनका बाहरी हॉस्पिटलों में ईलाज चल रहा है। याचिका में उच्च न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि एनएच अथॉरिटी से सड़क दुर्घटना में जान गवाने वालों और दुर्घटना में घायल लोगों को मुआवजा दिलाने की प्रार्थना की है। जिसपर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि एनएच निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार ही होना चाहिए था। एनएच में ऐसी क्या खामियां आ गयी, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। अगर दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसकी जांच कराई जाए। ओवर स्पीड को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं।