नैनीतालः उत्तराखण्ड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश! नैनीताल से हटेंगी पेडल रिक्शा, अब तल्लीताल से मल्लीताल तक दौंडेंगे ई-रिक्शा

Nainital: Big order of Uttarakhand High Court! Pedal rickshaws will be removed from Nainital, now e-rickshaws will run from Tallital to Mallital

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा आदेश देते हुए नैनीताल में चलने वाली पेडल रिक्शा पर रोक लगा दी है। खबरों की मानें तो अब नैनीताल में पेडल रिक्शा नहीं चलेंगी। वहीं पेडल रिक्शा की जगह पर केवल ई-रिक्शा का संचालन होगा। मुख्य न्यायधीश विपिन सांधी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले को गम्भीरता लेते हुए सुनवाई गुरुवार को अहम आदेश दिया कि नैनीताल में चलने वाली पैडल रिक्शा हटाई जाएं और केवल ई रिक्शा ही माल रोड में चले।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में गुरुवार को नैनीताल में ट्रैफिक जाम होने को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने तत्काल इन रिक्शों को बंद करने के आदेश दिये। कोर्ट ने माना कि ये रिक्शे भी माल रोड में ट्रैफिक बाधित करने का कारण हैं। कोर्ट ने नैनीताल नगर पालिका से तुरन्त इन रिक्शों के स्थान पर ई रिक्शा चलाने के निर्देश दिए और दो हफ्ते के भीतर इस आदेश के पालन की रिपोर्ट कोर्ट में देने को कहा। ट्रैफिक जाम से निपटने के लिये विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुए हैं। सुनवाई के दौरान नैनीताल की सीओ विभा दीक्षित ने कोर्ट को यातायात सामान्य रखने के लिये आश्वस्त किया। बता दे कि नगर पालिका की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि माल रोड में 60 पैडिल रिक्शा संचालन के लाइसेंस जारी हैं। पूर्व में ये 82 थे। जिनमें से 22 कम कर उनके स्थान पर 11 ई रिक्शा चलाये गए। पूर्व में अपनाये गए नियमों के मुताबिक ही अब पैडिल रिक्शे की जगह ई रिक्शे चलाये जाने हैं।

इससे पहले कल 7 जून को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि नैनीताल में ट्रैफिक समस्या को समय पर नहीं सुलझाया गया तो यहां के हालात भी जोशीमठ की तरह हो सकते हैं। प्रशासन ट्रैफिक मैनेजमेंट को नजरअंदाज कर रखा है जिसकी वजह से अव्यवस्था उत्तपन्न हो रही है लोगो को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि नैनीताल में पार्किंग की जगह कम है इसलिए यहां हेली सेवा शुरु की जाए।
वही हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि तल्लीताल से मलीताल के लिए  इलैक्ट्रिक फेरी या केबिल कार की व्यवस्था होनी चाहिए और लोकल शटल सेवा बढाई जाए। कोर्ट ने नगर पालिका से भी पूछा  कि माल रोड में कितने ई-रिक्शा चल रहे हैं। गौरतलब है कि मामले के हाईकोर्ट महिला अधिवक्ता प्रभा नैथानी द्वारा मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शहर में हो रहे ट्रैफिक जाम की समस्या से अवगत कराते हुए कहा गया है कि नैनीताल में खासकर सीजन के दौरान ट्रैफिक जाम की बहुत बड़ी समस्या है। सीजन के दौरान हजारों पर्यटक अपने वाहनों और टैक्सी से यहां आते हैं जो जाम का मुख्य कारण हैं। हाईकोर्ट की तरफ से भी समय-समय पर जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन को ट्रैफिक सुधारने के लिए निर्देश दिए गए है लेकिन आज तक भी समस्या ज्यो की त्यों बनी हुई है। यातायात पुलिस इस समस्या से निबटने में नाकाम साबित हुई है। जिससे स्कूली बच्चों, कार्यालय कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को समय पर पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही है। उन्होंने ये भी कहा  कि पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने के कारण होटल व्यवसायी भी पर्यटकों की गाड़ियों को सड़क पर ही खड़ी करवा रहे हैं ऐसे में कई बार एम्बुलेंस समेत मरीजों को ले जा रही निजी गाड़ियां ट्रैफिक जाम का शिकार हुई हैं। कालाढूंगी, भवाली और हल्द्वानी से आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग नहीं हो रही है जिससे जाम के हालात पैदा होते हैं और पुलिस खुद मूकदर्शक बनी रहती है। इंडिया होटल के पास जू शटल सेवा लगी रहती है जिसकी वजह से और जाम लग जाता है उसे भी आगे शिफ्ट किया जाए।