धामी कैबिनेट के बड़े फैसलेः 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर! अब सामान्य वर्ग को भी मिलेगा गौ पालन योजना का लाभ
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। कैबिनेट बैठक में कुल 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में कृषि, पर्यटन और श्रमिकों के हितों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए, जिनका सीधा लाभ प्रदेश के विभिन्न वर्गों को मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट का सबसे प्रमुख फैसला यह रहा कि प्रदेश में संचालित गौ पालन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग के लोगों को भी मिलेगा। इससे पहले योजना का दायरा सीमित था, लेकिन अब इसके विस्तार से अधिक से अधिक पशुपालक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था के तहत संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। नियमावली के अनुसार हर महीने की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान अनिवार्य होगा। साथ ही पुरुष और महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी देने का प्रावधान भी लागू किया गया है।
उत्तराखंड कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
उत्तराखंड माल एवं सेवा कर संशोधित अध्यादेश को मंजूरी।
हाईकोर्ट नैनीताल को हल्द्वानी गौलापार में 30 हेक्टेयर जमीन मिलेगी।
उत्तराखंड राज्य क्रीड़ा विवि हल्द्वानी के लिए 122 पदों के सृजन को मंजूरी।
उत्तराखंड राज्य में समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित सभी छात्रावास के लिए बनाई गई नियमावली, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों हेतु संचालन नियमावली, 2026 को मिली मंजूरी।
जल जीवन मिशन के तहत केंद्र की गाइडलाइंस उत्तराखंड में भी लागू, अब योजनाओं का हस्तांतरण हो सकेगा।
उत्तराखंड सहकारी समिति नियमावली के तहत अब कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति सदस्य बन सकेगा।
गंगा एक्सप्रेस वे के मेरठ से हरिद्वार तक विस्तार के तहत पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से समझौता होगा।
उत्तराखंड औद्योगिक नियमावली को मंजूरी मिली. नियोजक और कर्मकार के संबंध बेहतर होंगे, शिकायतों का त्वरित समाधान होगा. शिकायत सामिति के सदस्य के चयन की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है।
छंटनी किए कर्मचारियों को दोबारा मौका मिल सकेगा।
वन विकास निगम सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी-स्केलर के लिए 100 अंकों की परीक्षा होगी।