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UPSC रैंक 189 की अनुप्रिया राय को IPS न मिलने पर हाईकोर्ट सख्त, एक पद रिक्त रखने का निर्देश

High Court stern over denial of IPS status to UPSC rank 189 Anupriya Rai, directs one post to be kept vacant

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा-2024 में ऑल इंडिया रैंक 189 हासिल करने वाली अनुप्रिया राय की याचिका पर UPSC और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मामले के अंतिम निर्णय तक IPS कैडर का एक पद रिक्त रखने का भी निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उन्हें उनकी पहली पसंद भारतीय पुलिस सेवा (IPS)से केवल ऊंचाई की कमी के आधार पर वंचित किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि UPSC ने मेडिकल एग्जामिनेशन नियम 8(3) की गलत व्याख्या की है।

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने कहा कि CAT द्वारा पहले दिए गए निर्देशों के अनुरूप IPS का एक पद फिलहाल खाली रखा जाए।मामले की अगली सुनवाई 11 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है।