स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती आयु सीमा विवाद! आयु सीमा में छूट देना राज्य सरकार/नियोक्ता का अधिकार: उत्तराखंड हाईकोर्ट
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेल्थ वर्कर (महिला) परीक्षा-2025 में तय की गई ऊपरी आयु सीमा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आयु में छूट देना राज्य सरकार/नियोक्ता का अधिकार है। ऐसे में याचिकाकर्ता अपना प्रत्यावेदन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समक्ष प्रस्तुत करें और संबंधित अधिकारी उस पर नियमानुसार निर्णय लें।
याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने 2014 में हेल्थ वर्कर की योग्यता पूरी कर ली थी, लेकिन 2002 से 2021 तक इस पद के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ। भर्ती परीक्षा न होने के कारण उनकी आयु सीमा दो वर्ष से अधिक हो गई है। कट-ऑफ डेट 1 जुलाई 2025 रद्द करने की मांग भी उठाई गई।
सरकार की ओर से प्रस्तुत पक्ष में कहा गया कि आयु छूट प्रदान करना नियोक्ता का विशेषाधिकार है, जिस पर न्यायालय कोई बाध्यकारी आदेश जारी नहीं कर सकता।
सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की पीठ ने याचिका का निस्तारण किया और याचिकाकर्ता को स्वास्थ्य सचिव के समक्ष आवेदन देने को कहा।