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हरिद्वार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और ईडी को जारी किया नोटिस

Haridwar Food Safety Officer accused of possessing disproportionate assets, High Court issues notice to State Government and ED

नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हरिद्वार के खाद्य सुरक्षा अधिकारी तेजबल सिंह पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने राज्य सरकार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब दाखिल करने को कहा है। हरिद्वार निवासी यशपाल सिंह ने उच्च न्यायालय में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि खाद्य जिलापूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह ने अपनी सरकारी नौकरी के दौरान भारी मात्रा में अवैध संपत्ति अर्जित की है। याचिकाकर्ता के अनुसार, तेजबल सिंह के पास कई होटल, रेस्टोरेंट, मकान, दुकानें और जमीनें हैं जो उनकी आय के स्रोत से मेल नहीं खातीं। याचिका में कहा गया है कि तेजबल सिंह ने नैनीताल के खुर्पाताल, हल्द्वानी के तल्ली बमौरी और अन्य क्षेत्रों में संपत्तियां खरीदी हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर नैनीताल में करीब 20 करोड़ रुपये की लागत से “द भेल होटल एंड रेस्टोरेंट” का निर्माण कराया है। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि अधिकारी की आय से अधिक संपत्ति की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और अवैध संपत्तियों को जब्त किया जाए। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए राज्य सरकार और ईडी से विस्तृत जवाब तलब किया है।