निकाय चुनाव: उत्तराखंड में आज शाम 5 बजे से थम जाएगा प्रचार-प्रसार का शोर! क्या रहेगी मीडिया पर पाबंदी, जानने के लिए लिंक में क्लिक करें

रुद्रपुर। उत्तराखण्ड में आज 21 जनवरी, मंगलवार शाम 5 बजे निकाय चुनाव का प्रचार थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी केवल डोर-टू-डोर प्रचार कर सकेंगे। बता दें कि निकाय चुनावों में 30 लाख से अधिक मतदाता 23 जनवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार के मुताबिक मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद कर दिया जायेगा। यह नियम चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए लागू किया गया है। मंगलवार शाम पांच बजे के बाद से सभी प्रत्याशी केवल व्यक्तिगत संपर्क के जरिए प्रचार कर सकते हैं।
आपको यह भी बता दें कि चुनाव में कुल 5405 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 72 प्रत्याशी, 89 नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए 445 प्रत्याशी और पार्षद व वार्ड सदस्य पदों के लिए 4888 प्रत्याशी शामिल हैं। इन चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने व्यापक तैयारियां की हैं। कुल 30,29,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए 1515 मतदान केंद्र और 3394 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। चुनाव प्रक्रिया के लिए 16,284 चुनाव कर्मी और 25,800 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही पोलिंग पार्टियों के आवागमन के लिए 846 हल्के और 572 भारी वाहनों की व्यवस्था की गई है।
प्रशासन के मुताबिक किसी प्रत्याशी के पक्ष में किसी प्रकार का चुनाव प्रचार तथा सार्वजनिक सभा आदि का आयोजन मतदान के लिए निर्धारित अन्तिम समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि से पहले ही किया जा सकता है। ऐसे में 23 जनवरी को होने वाले मतदान में प्रत्याशी द्वारा चुनाव प्रचार व सार्वजनिक सभा आदि का आयोजन आज 21 जनवरी सांय 5 बजे के बाद नहीं किया जायेगा। इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-126 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
वहीं प्रिन्ट या इलैक्ट्रानिक मिडिया में पूर्व से प्रसारित किये जा रहे किसी ऐसे विज्ञापन को प्रसारित किया जा सकता है जिसमें आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया गया हो, किन्तु इसमें ऐसी कोई निर्वाचन संबंधी बात न हो जिससे निर्वाचन के परिणामों को प्रभावित करने या अभ्यर्थियों या किसी विशेष दल की सम्भावना को प्रोत्साहित करने/प्रतिकूल प्रभाव डालने का अर्थ लगाया जाय। प्रिन्ट मिडिया पर निर्वाचकों से केवल मतदान करने की अपील का विज्ञापन दिया जा सकता है जिसमें उपरोक्त बातों का अनुपालन सुनिश्चित हो। इलैक्ट्रानिक मिडिया में प्रत्याशी, राजनैतिक दल या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भी निर्वाचन संबंधी बात का साक्षात्कार, बैठक, बहस इत्यादि प्रसारित नहीं की जायेगी।