बड़ी खबरः किच्छा-सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव का मामला! चुनावी प्रक्रिया को भी याचिका में शामिल करने की मिली अनुमति, 8 अक्टूबर से हाईकोर्ट में रोजाना होगी सुनवाई
नैनीताल। किच्छा और सिरौली कलां नगर पालिका चुनाव से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव की पूर्व अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका में संशोधन की अनुमति दे दी है। अब शुरू हुई चुनावी प्रक्रिया को भी याचिका में शामिल किया जा सकेगा। मामले की सुनवाई आठ अक्टूबर से प्रतिदिन होगी। बता दें कि किच्छा निवासी नईमुल हुसैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर किच्छा नगर पालिका से सिरौली कलां को अलग किए जाने की अधिसूचना को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि सिरौली कलां पहले ही किच्छा नगर पालिका का हिस्सा बन चुका था, ऐसे में इसे दोबारा अलग किया जाना उचित नहीं है। याचिका में नगर पालिका अध्यक्ष पद के आरक्षण और चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ता का आरोप था कि सरकार ने 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के आरक्षण की अधिसूचना जारी की, लेकिन किच्छा नगर पालिका का उल्लेख नहीं किया गया। इसके साथ ही आरक्षण के लिए रोस्टर तय करने की प्रक्रिया को भी चुनौती दी गई थी। इस बीच किच्छा और सिरौली कलां में चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ गई और सात अक्टूबर से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में याचिकाकर्ता की ओर से संशोधन प्रार्थना पत्र दाखिल कर मौजूदा चुनावी प्रक्रिया को भी मूल याचिका में शामिल करने की अनुमति मांगी गई। हाईकोर्ट ने संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए याचिका को संशोधित करने की अनुमति दे दी है। अब आठ अक्टूबर से मामले की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं, किच्छा-सिरौली कलां चुनाव की मतगणना को लेकर भी अलग मामला डिवीजन बेंच के समक्ष चल रहा है, जिसमें मतगणना जल्द कराने की मांग की गई है।