पौराणिक सोमेश्वर महादेव मंदिर का नवीनीकरण का मामला! हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, उपजिलाधिकारी को मंदिर की वर्तमान स्थिति देखने के दिए निर्देश

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के ग्राम जखोल मोरी के पौराणिक सोमेश्वर महादेव मंदिर का हंस फाउंडेशन द्वारा जीर्णोद्धार व नवीनीकरण किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खण्डपीठ ने शासन द्वारा की जा रही जांच पर पूर्व में लगी रोक को आगे बढ़ाते हुए उपजिलाधिकारी से मंदिर की वर्तमान स्थिति को देखने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए दशहरे के बाद की तिथि नियत की है। सुनवाई पर मंदिर समिति के एक सदस्य द्वारा लगी रोक को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रार्थनपत्र पेश किया गया। प्रार्थनपत्र में कहा गया कि मंदिर की स्थिति जीर्णशीर्ण हालात में है। कभी भी धरासाई हो सकता है। इसलिए इसपर लगी रोक को हटाया जाय। बता दें कि सोमेश्वर महादेव मंदिर समिति के संयुक्त सचिव रामलाल विश्वकर्मा की ओर से उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जखोल (मोरी) स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर सदियों पुराना है। यहां पांडवों द्वारा पूजा किए जाने की भी मान्यता है। 1861 में यहां आकर्षक नक्काशी युक्त मूर्ति स्थापित हुई। इस मंदिर में आसपास के 22 गांवों के ग्रामीणों सहित दूर दराज के लोगों की अटूट आस्था है। स्थानीय लोग इस मंदिर की मरम्मत पुरातत्व विभाग से कराने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं।