बड़ा फैसलाः अब असम के किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा बीफ! पब्लिक प्लेस पर भी गोमांस परोसने पर पाबंदी
नई दिल्ली। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक बड़ा फैसला लेते हुए असम के रेस्तरां या होटलों में गोमांस परोसे जाने पर बैन लगा दिया है। बुधवार को सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम में, हमने फैसला किया है कि किसी भी रेस्तरां या होटल में गोमांस नहीं परोसा जाएगा और साथ ही इसे किसी सार्वजनिक समारोह या सार्वजनिक स्थान पर भी नहीं परोसा जाएगा, इसलिए आज से हमने होटलों, रेस्तरां और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खपत को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया है। पहले हमारा फैसला मंदिरों के पास गोमांस खाने पर रोक लगाने का था लेकिन अब हमने इसे पूरे राज्य में विस्तारित कर दिया है कि आप इसे किसी भी सामुदायिक स्थान, सार्वजनिक स्थान, होटल या रेस्तरां में नहीं खा पाएंगे। उन्होंने इस दौरान कहा कि असम में गोहत्या को निषेध करने के लिए हम कानून लाए थे, जिसे 3 साल हो चुके हैं। इस कानून के जरिए हमें गोहत्या में काफी सफलता मिली है। अब हमने ये फैसला लिया है कि किसी भी होटल या रेस्तरां में गोमांस सर्व नहीं किया जाएगा और ना ही किसी सार्वजनिक फंक्शन में इसके शामिल करने पर रोक रहेगा। हमने पहले निर्णय लिया था कि मंदिर के 5 किमी के दायरे में बीफ के खाने या बेचने पर पाबंदी रहेगी। हालांकि इसे पूरे राज्य में अब लागू कर दिया गया है। पूरे राज्य के होटलों, रेस्तरां, सार्वजनिक फंक्शनों में ना बीफ बनाया जाएगा और ना ही खाया जा सकेगा। इसपर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है।
सरमा ने कांग्रेस को दी चुनौती
सरमा ने कहा कि मैं असम कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि वह बीफ बैन का स्वागत करे या पाकिस्तान जाकर बस जाए। कुछ दिन पहले सरमा ने कहा था कि वह प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं। असम में गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने उन्हें पत्र लिखा है। असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 में गोमांस पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन क्षेत्रों में जहां हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक हैं और जो मंदिर या सत्र (वैष्णव मठ) के पांच किलोमीटर के दायरे में हैं, वहां मवेशियों का वध और गोमांस की बिक्री प्रतिबंधित है।