Big Breaking: अंकिता भंडारी हत्याकाण्ड! कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 50-50 हजार का लगा जुर्माना

Big Breaking: Ankita Bhandari murder case! Court sentences them to life imprisonment, imposes fine of Rs 50,000 each

कोटद्वार। उत्तराखण्ड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकाण्ड मामले में आज शुक्रवार को कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने अपना सुनाया है। इस दौरान कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड और अंकिता के परिजनों को चार लाख रुपये देने का फैसला भी कोर्ट ने दिया। बता दें कि इनपर 302, 201, 354, धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। उधर न्यायालय का फैसला आने से पहले भीड़ ने पुलिस प्रशासन द्वारा की गई बैरिकेडिंग को तोड़कर न्यायालय की ओर बढ़ने की कोशिश की। हांलाकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया। बता दें कि इस फैसले पर पूरे उत्तराखंड और देश के लोगों की निगाहें टिकी थीं। कोटद्वार में इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। इस दौरान गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों से पुलिस फोर्स कोटद्वार बुलाई गई है। अदालत परिसर के बाहर की सड़कों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है।