बनभूलपुरा हिंसाः मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को हाईकोर्ट से मिली राहत! सरकारी जमीन खुर्द-बुर्द करने के मामले में मिली जमानत

नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड के साजिशकर्ता मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकलपीठ ने राजकीय भूमि को खुर्दबुर्द करने के मामले में उन्हें जमानत दे दी है। लेकिन दंगा फैलाने के मामले में उनकी अभी जमानत नही हुई है। बता दें कि अब्दुल मलिक के खिलाफ बनभूलपुरा दंगे के समय चार मुकदमे दर्ज हुए थे। जिसमें से एक मामला ये भी था कि मलिक ने कूटरचित, झूठे शपथपत्र के आधार पर राजकीय भूमि को हड़पने का कार्य किया। यही नही उनके द्वारा नजूल भूमि पर कब्जा करके प्लॉटिंग, अवैध निर्माण करके उसे बेचा गया। राज्य सरकार की तरफ से उनकी जमानत प्रार्थनपत्र का विरोध करते हुए कहा कि बनभूलपुरा कांड की शुरुआत यही से हुई थी। जब प्रसाशन इस अवैध अतिक्रमण को हटाने गया तो उनके ऊपर पथराव किया गया। बाद में इसने दंगे का रूप ले लिया। इसी दंगे में सरकारी, पुलिस व अन्य लोग घायल हो गए। कई लोगों की जान तक चली गयी। दंगे से संबंधित मामलों में इनकी जमानत नही हुई है। इसलिए इनकी जमानत निरस्त किया जाए। वहीं याचिकाकर्ता का कहना था कि इस मुकदमे का सम्बन्ध दंगे से नही है। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।