बनभूलपुरा हिंसाः मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई! हाईकोर्ट ने सरकार से आपत्ति पेश करने को कहा, अब 16 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने आज सोमवार को हल्द्वानी दंगे के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने राज्य सरकार से इस पर आपत्ति पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 16 अक्टूबर की तिथि नियत की है। बता दें कि अब्दुल मलिक ने जमानत के लिए खण्डपीठ में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि एकलपीठ ने बीते सोमवार को मलिक की जमानत प्रार्थनपत्र यह कहकर खारिज कर दिया था कि इस मामले से सम्बंधित जमानत याचिकाओं की सुनवाई खण्डपीठ कर रही है। इसलिए खण्डपीठ में जाएं। जबकि राज्य सरकार द्वारा कहा गया था कि आरोपी पर यूएपीए जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं और एनआईए एक्ट के तहत शेषन कोर्ट को विशेष कोर्ट के अधिकार प्राप्त हैं और शेषन कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की खण्डपीठ में चुनौती दी जा सकती है।
इसका विरोध करते हुए आरोपी की ओर से कहा गया कि शेषन कोर्ट स्पेशल कोर्ट नहीं है। इसलिये एकलपीठ अपील पर सुनवाई कर सकती है। आगे यह भी कहा गया कि इस मामले में रेगुलर पुलिस जांच कर रही। उन मामलों में खण्डपीठ सुनवाई कर सकती है जिसमे एनआईए ने जांच की हो और स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई की हो। मामले की सुनवाई के बाद सेशन कोर्ट ने जमानत प्रार्थनपत्र खारिज कर दिया। सेशन कोर्ट स्पेशल कोर्ट नही है। मामले के अनुसार 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूपुरा इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन व पुलिस की टीम पर अतिक्रमणकारियों सहित कई अन्य लोगों ने पथराव, आगजनी और गोलीबारी की। दंगे के दौरान दंगाईयों ने कई गाड़ियों सहित थाने को घेरकर गोलाबारी की। जिसमें कई लोगों की मौके पर मौत हो गयी और 100 से अधिक लोग घायल हुए। पुलिस की जांच के बाद पुलिस ने 100 से अधिक दंगाईयों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक आरोपी अब्दुल मलिक भी है।