बनभूलपुरा हिंसाः जमानत याचिका पर हुई सुनवाई! हाईकोर्ट से दो और आरोपियों को मिली राहत
 
 नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक, अब्दुल मोईद सहित अन्य लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ती मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खण्डपीठ ने सुनवाई के बाद अब्दुल मोईद की जमानत मंजूर कर दी है। साथ ही अब्दुल मलिक के ड्राइवर जहिर की भी जमानत याचिका मंजूर कर दी गई है। उनके ऊपर आरोप लगा था कि वे भीड़ को उकसा रहे थे, और आगजनी में शामिल थे। सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि उनका नाम न तो प्राथमिकी में है, न ही वह घटना में शामिल हैं। संदेह के आधार पर उन्हें वेवजह गिरफ्तार किया गया। उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जबकि कोर्ट ने मुख्य आरोपियों को फ़िलहाल कोई राहत नहीं दी है। बता दें कि अब्दुल मलिक सहित अन्य के खिलाफ बनभूलपुरा दंगे के समय चार मुकदमे दर्ज हुए थे। जिसमें से एक मामला ये भी था कि मलिक ने कूटरचित, झूठे शपथपत्र के आधार पर राजकीय भूमि को हड़पने का कार्य किया। यही नही उनके द्वारा नजूल भूमि पर कब्जा करके प्लॉटिंग, अवैध निर्माण करके उसे बेचा गया। जब जिला प्रशासन की टीम इस अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची तो उनपर पथराव किया गया। बाद में इसने दंगे का रूप ले लिया। इसी दंगे में सरकारी, पुलिस व अन्य लोग घायल हो गए। आरोपियों का कहना है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। एफआईआर में उनका नाम नही है। पुलिस ने उन्हें जबरन इस मामले में फंसाया है। इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। दंगे में शामिल कई लोगों को पूर्व में कोर्ट से जमानत मिल चुकी है।
 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 