बनभूलपुरा हिंसाः अब्दुल मलिक की जमानत का मामला! हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा निर्णय, सरकार की तरफ से दी गई ये दलील

Banbhulpura violence: Abdul Malik's bail case! High Court reserved its decision, this was the argument given by the government

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी बनभूलपुरा दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत प्रार्थनपत्र पर आज सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकलपीठ ने निर्णय इस विधिक प्रश्न पर सुरक्षित रख लिया कि क्या इस मामले में एकलपीठ सुनवाई करेगी या खण्डपीठ? अभी जमानत दिए जाने या नही दिए जाने पर कोई सुनवाई नही हुई।
 आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि इस केस में यूएपीए लगा है इसलिए मामले को खण्डपीठ सुनेगी। इससे सम्बंधित मामलों पर खण्डपीठ सुनवाई कर रही है और कई मामले सुन चुकी है। जबकि आरोपी की ओर से कहा गया कि इस मामले की जांच रेगुलर पुलिस कर रही है इसलिए मामले को एकलपीठ सुन सकती है। इससे सम्बंधित उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पेश कर कहा गा कि खण्डपीठ उन मामलों को सुन सकती है जिसमे एनआईए ने जांच की हो और स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया हो। यहां सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है और रेगुलर पुलिस ने मामले की जांच की है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि आरोपी के खिलाफ यूएपीए जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है और वह दंगे का मुख्य आरोपी है। इसलिए सिंगल बेंच सुनवाई नहीं कर सकती है।