बागेश्वरः पेड़ पर लटकी लाश, पंचायत और अंतिम संस्कार! दो प्रधान समेत अंतिम संस्कार में शामिल लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जानें क्या है मामला?

Bageshwar: Dead body hanging on tree, Panchayat and last rites! Case registered against people involved in the funeral including two heads, know what is the matter?

बागेश्वर। बागेश्वर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां गरूड़ तहसील के राजस्व क्षेत्र के दाबू गांव में 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों की मौत के मामले में राजस्व पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खबरों के मुताबिक इस मामले में राजस्व पुलिस ने दो महिला ग्राम प्रधान समेत युवती के अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये कार्रवाई युवती के नानी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर की गयी है। जानकारी के मुताबिक विगत 3 नवंबर को दाबू गांव में 18 वर्षीय युवती हेमा बिष्ट की लाश पेड़ पर लटकी मिली थी। आरोप है कि ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने पंचायत कर बिना पोस्टमार्टम और पुलिस को सूचना दिए उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। इसके बाद चमोली से पहुंची मृतका की नानी की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने दाबू और पय्या गांव की प्रधान समेत दाह संस्कार में शामिल अन्य ग्रामीणों के खिलाफ सामूहिक रूप से एकत्र होकर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि ग्रामीणों ने आपस में बैठक कर बिना पोस्टमार्टम के ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में राजस्व उपनिरीक्षक कुंदन प्रसाद ने बताया कि मृतका हेमा की नानी गीता देवी पत्नी पूरन सिंह, निवासी देवाल, जिला चमोली ने मामले में तहरीर दी है। तहरीर में बताया कि उनकी 18 वर्षीय नातिन हेमा बिष्ट पुत्री प्रेम सिंह, निवासी दाबू का शव बीते तीन नवंबर को घर के पास जंगल में एक पेड़ में लटका मिला था। गीता देवी को शक है कि उनकी नातिन के साथ कोई अप्रिय घटना घटित हुई, आशंका जताई कि कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया। मामले को आत्महत्या बताकर राजस्व पुलिस को सूचना तक नहीं दी और पोस्टमार्टम भी नहीं कराया। आरोप है कि दाबू के ग्रामीणों और मृतका के परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार के लिए गांव में एक बैठक बुलाई। तीन नवंबर को ही बैठक में शव का अंतिम संस्कार गांव के घाट में कर दिया गया। पटवारी ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर ग्राम प्रधान दाबू और पय्या समेत दाह संस्कार में शामिल लोगों के खिलाफ धारा 103/23864 बी बीएनएस के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।