गुस्साः चमोली में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला! नंदानगर में धारा 163 लागू, गोपेश्वर में निकाली गयी रैली

Anger: Case of molestation of a minor in Chamoli! Section 163 imposed in Nandanagar, rally taken out in Gopeshwar

चमोली। चमोली में दूसरे समुदाय के युवक द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले मंे लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग डीएम से एक सप्ताह में सभी बाहरी लोगों का सत्यापन करने और आपराधिक किस्म के लोगों को बाहर करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इधर तनाव की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने नंदानगर बाजार क्षेत्र के 200 मीटर की परिधि में प्रशासन ने धारा 163 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023) लागू कर दी है। वहीं पुलिस ने तोड़फोड़ के मामले में 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ नंदानगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जबकि सोमवार को 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए थे। अभी तक 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। इधर आज गोपेश्वर में रैली निकाली गई। रामलीला मैदान से मंदिर मार्ग होते हुए रैली बस अड्ड पहुंची। यहां हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मामला बढ़ता देख यहां भारी पुलिस फोर्स तैनात तैनात की गई है। एसपी सर्वेश पंवार भी मौके पर पहुंचे हैं। लोगों ने आज भी नंदानगर में चक्काजाम  किया है। साथ ही बाजार पूर्ण रूप से बंद किया है। पुलिस की ओर से भी लाउडस्पीकर से लोगों को धारा 163 के तहत कहीं भी समूह में खड़े नहीं होने की हिदायत दी जा रही है। इस दौरान जगह-जगह पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार सहित जनपद के अन्य पुलिस अधिकारी नंदानगर में कैंप लगाए हैं। हालांकि पुलिस ने पुलिस ने आरोपी आरिफ खान निवासी ग्राम सोफतपुर थाना नांगल जिला बिजनौर को रविवार रात को बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन लोग आरोपी युवक के सहयोगी साहिद, अहमद हसन और अयूब की गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं।