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जिंप अध्यक्ष और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पुत्र पर सरकारी जमीन हड़पने के आरोप में मुकदमा दर्ज़ 

A case has been registered against the Zilla Parishad Chairman and the son of the former Assembly Speaker for grabbing government land.

हल्द्वानी में सरकारी जमीन के अवैध हस्तांतरण से जुड़े मामले में नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दरमवाल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के बेटे हरेन्द्र सिंह कुंजवाल और अन्य पांच लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है । यह घोटाला गौलापार क्षेत्र के देवला तल्ला पजाया गांव में 53 बीघा सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने से संबंधित है ।  आरटीआई एक्टिविस्ट रविशंकर जोशी ने सरकारी जमीन के अवैध हस्तांतरण को लेकर आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल से शिकायत की थी जिसके बाद शिकायत दी। उनकी शिकायत में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए गए थे। जांच के बाद, शनिवार देर रात काठगोदाम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।

जानकारी के मुताबिक, बलवंत सिंह नाम के व्यक्ति ने झूठा हलफनामा देकर दावा किया था कि उनके पास 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है, जिसके आधार पर उन्होंने सरकारी फीस माफी की मांग की थी  । साथ ही यह भी कहा कि वर्ष 1978 में उन्होंने फीस जमा की थी लेकिन जांच में पता चला कि बलवंत के पास गौलापार, कुंवरपुर और हल्द्वानी-खास में पहले से ही 12.5 एकड़ से अधिक जमीन मौजूद थी । बावजूद इसके तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने तथ्य छिपाते हुए जमीन का नियमतिकरण बलवंत सिंह के नाम कर दिया । वर्ष 1991 में तत्कालीन जिलाधिकारी ने इस जमीन पर बलवंत सिंह के कब्जे को गैरकानूनी घोषित कर बेदखली का आदेश दिया था । लेकिन वर्ष 2011 से वर्ष 2016 के बीच जब जमीन को मालिकाना हक देने की प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई, तो इस आदेश को नजरअंदाज कर दिया गया  और जमीन बलवंत सिंह के नाम दर्ज़ कर दी गयी। इसके बाद, बलवंत सिंह ने वर्ष 2016 में यह जमीन कमलुवागांजा के रविकांत फुलारा को दान कर दी । तब सवाल उठा कि रविकांत, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर थे, ने 19 लाख रुपये का स्टांप शुल्क कैसे चुकाया ? फिर, उसी साल 9 मई 2016 को रविकांत ने 53 बीघा जमीन को एक ही दिन में सात लोगों को बेच दिया। इनमें दीपा दरमवाल,हरेन्द्र सिंह कुंजवाल, मीनाक्षी अग्रवाल, अरविन्द सिंह मेहरा, अजय कुमार गुप्ता, चेतन गुप्ता और अनिता गुप्ता शामिल हैं। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि लैंड फ्रॉड कमेटी के आधार पर धारा 420 के तहत मामला दर्ज हुआ है । पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मामले की गहराई से पड़ताल की जा रही है।