20 अप्रैल से सरकार ने इन आवश्यक सेवाओं को मंजूरी दी।

कोरोना से लड़ाई के लिए केंद्र सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि यह लड़ाई और लंबी हो सकती है। सरकार के सामने देश को कोरोना संकट से निकालने की चुनौती है तो उसे आर्थिक मोर्चे पर भी जूझना पड़ रहा है। देश की आर्थिक गतिविधियों पर इसका असर दिखना भी शुरू हो चुका है।ऐसे में सरकार आज से कुछ आवश्यक सेवाओं को अनुमति देने जा रही है। इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही कार्यस्थलों, हॉटस्पॉट बन चुके क्षेत्रों के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है।
सरकार ने दी इन सेवाओं में छूट-
1- माल परिवहन ( आंतरिक और अंतरराज्यीय ) वायु, रेल, भूमि और समुद्री मार्गों द्वारा माल वाहक वाहनों में दो ड्राइवर और एक सहायक, वस्तुओं को लाने-ले जाने के लिए।
2- आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला, जिसमें मैन्युफेक्चरिंग, होलसेल, रिटेल की दुकानें और गाड़ियां शामिल हाइवे पर ढाबे, ट्रक रिपेयर की दुकानें के साथ आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मचारियों और श्रमिकों की आवाजाही।
3-मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं में लगे वाहन और इसके लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए चौपहिया वाहन होने पर एक शख्स ड्राइवर के पीछे बैठने की अनुमति। दुपहिया वाहन की स्थिति में सिर्फ एक व्यक्ति को अनुमति।
4- ऑनलाइन शैक्षिक सेवाएं जिसमें शिक्षण, प्रशिक्षण और कोचिंग शामिल। मनरेगा कार्यों में कृषि और जल संरक्षण को प्राथमिकता, श्रमिकों को फेस मास्क और शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। ऊर्जा, डाक सेवाएं, पानी, स्वच्छता, कचरा प्रबंधन के साथ टेलिकॉम और इंटरनेट सेवाएं।
5-अस्पताल, नर्सिंग होम, टेलिमेडिसिन सुविधाएं, डिस्पेंसरी मेडिकल रिसर्च, कोविड-19 संबंधी लैब और संग्रह केंद्र, अधिकृत निजी संस्थान सभी चिकित्साकर्मियों की आवाजाही, वैज्ञानिक, नर्स, पैरा मेडिकल स्टॉफ, लैब टेक्निशियन विनिर्माण इकाइयां, चिकित्सा उपकरण, स्वास्थ्य आधारित संरचना का निर्माण पशु चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, दवा और टीके की बिक्री और आपूर्ति।
क्या रहेगा बंद-
1- घरेलू व अंतरराष्ट्रीय हवाई यातायात बंद रहेगा। सुरक्षा और चिकित्सा कारणों को छोड़कर यात्री ट्रेन, बस, मेट्रो, टैक्सी, अंतरराज्यीय परिवहन बंद रहेंगे।
2-औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियां, मेहमाननवाजी से जुड़ी सेवाएं, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि।
3- सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, बार, पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, सभा भवन आदि।
4-सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल कॉम्पलेक्स, धार्मिक स्थल और अन्य भीड़ भरे कार्यक्रम