नैनीताल: उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी अनलॉक 4 की गाइडलाइंस को जिले में तत्काल प्रभावी करने के दिये निर्देश

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी अनलॉक 4 की गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए नैनीताल जिलाधिकारी सरकार के दिशा निर्देशो को तत्काल प्रभाव में लाने के निर्देश दिए हैं जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि जनपद के सभी स्कूल काॅलेज शिक्षण एवं कोचिंग सस्थायें 30 सितम्बर तक बन्द रहेंगे। उन्होने बताया कि 21 सितम्बर से सामाजिक,शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक,शादी विवाह तथा अन्तिम संस्कार,धार्मिक व राजनीतिक आयोजनों की अनुमति होगी लेकिन इसमे केवल 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके लिए नियमानुसार सम्बन्धित मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। उन्होने बताया कि कोरोना महामारी के चलते जो कन्टेनमेंट जोन घोषित किये गये हैं उनमें पूर्णतया पाबंदी रहेगी। नये दिशा निर्देशोें के अनुसार ओपन एअर थियेटरोें को 21 सितम्बर से खोलने की इजाजत रहेगी। उन्होेने बताया कि जनपद मे 50 प्रतिशत तक कर्मचारियों को ऑनलाइन  शिक्षण,टैलीकाउंसलिंग से सम्बन्धित कार्य के लिए स्कूलों मे बुलाया जा सकता है। उन्होने बताया कि ओपनएअर थियेटर को छोडकर सिनेमाहाॅल, मल्टीप्लैक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क 30 सितम्बर तक बन्द रहेंगे। अभिभावकों की लिखित अनुमति से 9वीं से 12वीं के छात्र शिक्षकों से परामर्श के लिए स्कूल जा सकेंगे, उपस्थिति के लिए स्कूल छात्रों पर दबाव नही बनायेंगे।