उत्तराखंड:अगर आप लिस्ट में दिए गए स्थानों से उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपको होना पड़ेगा क्वारंटाइन लिंक में देखें लिस्ट

उत्तराखंड सरकार ने अनलॉक 4 को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया के आदेश जारी कर दिए है। अनलॉक 4 में तमाम शर्तो के साथ भारी रियायतें दी गयी है। लेकिन इन रियायतों में सोशल डिस्टनसिंग का पालन हर हाल में करना होगा। राज्य सरकार की ओर से 33 जिलों की संशोधित लिस्ट जारी की गई अगर जो हाई कोरोना इफेक्टेड जिले है। अगर आप इस लिस्ट में दिए गए स्थानों से उत्तराखंड में आ रहे है तो आपको सात दिनों के लिए संस्थागत क्वारंटाइन और सात ही दिनों के लिए होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। उत्तराखंड आने से पहले आपको ऑन लाइन पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य होगा जिसके लिए आप 


http://dsclservices.org.in/apply.php 


पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ,उत्तराखंड में प्रवेश करने के दौरान आपको रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे,इसके अलावा राज्य में आने के लिए आपके पास कोरोना की आईसीएमआर की नेगेटिव रिपोर्ट होना भी अनिवार्य है।




गौरतलब है कि अनलॉक 4 में उत्तराखंड के मॉल,मार्केट, धार्मिक स्थानों को सशर्त खोलने की अनुमति दी गयी है। साथ ही अब राज्य में शादी इत्यादि समारोहों के लिए बैंकेट हॉल खोलने की भी अनुमति दे दी गयी है। 21 सितंबर के बाद ऐसे समारोहों में एक छत के नीचे 100 लोगो को बुलाने की भी अनुमति दी गयी है। स्कूल कॉलेजों, और शैक्षणिक संस्थानों को फिलहाल खोलने की अनुमति नही मिली है लेकिन कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को सशर्त स्कूल जाने की अनुमति दी गयी है। इसके लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों लिखित रूप से स्कूल में सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा ,इसके अलावा राज्य में नेशनल स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट सशर्त खोलने की भी अनुमति दी गयी है ।