अब होटलों का किराया होगा सस्ता

जीएसटी परिषद की 37 वीं बैठक में होटल किराये पर जीएसटी दरों में कटौती की घोषणा की गई। इसके अलावा 13 सीटों तक के 1200 सीसी पेट्रोल वाहनों और 1500 सीसी इंजन वाले डीजल वाहनों पर सेंस की दर को घटाकर 12 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होगीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद बताया कि 7500 रुपये से कम होटल किराये पर 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा, जबकि 7500 रुपये से ऊपर किराये पर 18 फीसदी कर देना होगा। वहीं 1000 रुपये से कम किराये के होटल के रुम पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। समुद्री नौकाओं का ईधन, ग्रांइडर, इमली और हीरा , रुबी पन्ना या नीलम को छोड़कर अन्य सस्ते रत्नों पर कर की दर घटाई है। डायमंड कटिंग पर जीएसटी 5 से घटाकर 1.5 प्रतिशत कर दी गई है।