अजब सरकार की गजब कहानी लॉक डाउन में अति आवश्यक सेवा के नाम पर बिकेगी शराब

उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर राज्य में दोबारा लॉक डाउन करने के गाइडलाइंस जारी करते हुए मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया है राज्य के सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण से प्रभावित 4 जिलों में शनिवार और रविवार को लॉक डाउन लगाया जाएगा जिनमे देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और नैनीताल जिला शामिल है इन चारों जिलों में 2 जुलाई को जारी की गाइडलाइंस के मुताबिक केवल सार्वजनिक गतिविधियों में प्रतिबंध रहेगा वहीं अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छूट दी जाएगी,सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस में अति आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में शराब की दूकानों को भी रखा गया है वहीं राशन की दुकानों का ज़िक्र नही है, साथ ही आननफानन में जारी किए गए दिशा निर्देशों में कहीं भी दुकाने खोलने का सही समय नही लिखा है बल्कि 2 जुलाई को जारी गाइडलाइंस का हवाला ज़रूर दे दिया है ज्ञात हो कि 2 जुलाई के बाद तो पूरे देश मे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी मतलब आज उत्तराखंड  सरकार ने जो दो दिन का लॉक डाउन लगाया है वो दरअसल अनलॉक ही है लॉक डाउन के नाम पर सिर्फ जनता को भ्रमित किया जा रहा है ।

और तो और उत्तराखंड में लॉक डाउन के दौरान भी बाहरी लोगो को अति आवश्यक कार्य हेतु  राज्य में आने की इजाज़त दी गयी है हालांकि  बाहर से आने वाले लोगो की 72 घण्टो के भीतर की कोविड 19 की रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए।

लॉक डाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों को दो चार लाइन्स में हिंदी में लिखा गया है और बाकी का अंग्रेजी भाषा मे जो बात आम जनता के लिए खास थी वही अंग्रेजी में छाप दी गयी ताकि जनता भ्रमित ही रहे क्योंकि ज़्यादातर लोग अंग्रेजी नही समझ  पाते या सही अनुवाद नही कर पाते।जारी नई गाइडलाइंस के स्पष्ट ना होने की वजह से जिलों में भी स्थिति साफ नही हो पा रही है।अब देखना ये होगा कि मात्र दो दिन को लगाया गया लॉक डाउन जो कि अनलॉक जैसा ही है कितना सफल हो पाता है ।